ग्रामीणों को निशुल्क कानूनी सहायता योजनाओं बारे किया जागरूक

ऐलनाबाद, 20 जनवरी( एम पी भार्गव ): हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला में विशेष कानूनी जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रचार अभियान का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान 31 जनवरी 2026 तक चलाया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवेश सिंगला ने बताया कि अभियान के अंतर्गत उपमंडल कानूनी सेवा समिति, ऐलनाबाद द्वारा विभिन्न गांवों में मोबाइल कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। इस क्रम में पैनल अधिवक्ता लखविन्दर सिंह ने गांव धोलपालिया में, वंशदीप ने गांव कुत्ताबड़ में, मनीष कुमार ने गांव पोहडक़ा में, रणवीर बरवाड़ ने गांव नीमला में तथा अधिवक्ता शांति देवी ने गाँव रत्ताखेड़ा में जागरूकता शिविर लगाए।
इन शिविरों में स्थानीय ग्रामीणों को मानव तस्करी एवं व्यावसायिक शोषण के पीड़ितों के लिए बनाई गई योजनाओं, डिजिटल दुनिया के प्रबंधन अभियान के तहत डिजिटल सुरक्षा, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा बाल विवाह उन्मूलन हेतु संचालित आशा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही नालसा के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 की भी जानकारी प्रदान की गई, जिस पर संपर्क कर कोई भी व्यक्ति नि:शुल्क कानूनी सलाह प्राप्त कर सकता है।

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