सुप्रीम कोर्ट सख्त: राष्ट्रीय राजमार्गों पर खड़े वाहन व अवैध अतिक्रमण पर पूर्ण प्रतिबंध

देश में लगातार बढ़ते सड़क हादसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही यह भी माना कि सुरक्षित सड़कों पर चलना हर नागरिक का अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

कोर्ट के आदेश के अनुसार अब नेशनल हाईवे पर कहीं भी वाहन खड़ा करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। गाड़ियां केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही रोकी जा सकेंगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कैमरा और GPS ट्रैकिंग के जरिए चालान किया जाएगा।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे किनारे बने अवैध ढाबों, दुकानों और अन्य अतिक्रमण को हटाने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके और यातायात को सुरक्षित बनाया जा सके।

Leave A Reply

Your email address will not be published.