ऐलनाबाद, सिरसा, 10 जुलाई(एम पी भार्गव): महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा कार्यस्थलों पर महिलाओं को सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत शी बॉक्स पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं।
महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक डा. दर्शना सिंह ने सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों से अपील की है कि जिन संस्थानों में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य है।
साथ ही सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शी बॉक्स पोर्टल पर अपने संस्थान का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) अवश्य करवाए। विभाग द्वारा इस संबंध में प्रत्येक जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो पोर्टल के क्रियान्वयन एवं समन्वय की जिम्मेदारी निभाएंगे।
अधिनियम के अनुसार अवांछित शारीरिक स्पर्श, यौन संबंध की मांग, यौन टिप्पणियां, अश्लील या आपत्तिजनक संदेश, ई-मेल, चित्र अथवा अन्य किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। यह कानून नियमित, संविदा, अस्थायी कर्मचारी, प्रशिक्षु (इंटर्न), प्रशिक्षणार्थी, परामर्शदाता, स्वयंसेवक तथा घरेलू कामगार सहित सभी महिला कर्मियों पर लागू होता है।
उन्होंने बताया कि सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों से अपील की है कि वे अपने कार्यालय का एसएचईबॉक्स पोर्टल पर शीघ्र पंजीकरण कराएं तथा अधिनियम के सभी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि प्रत्येक महिला को सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त कार्यस्थल उपलब्ध कराया जा सके।
