गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में रेरा प्रशिक्षण का दूसरा दिन सफलतापूर्वक सम्पन्न
OC/CC, कॉमन एरिया और कारपेट एरिया पर विशेषज्ञों ने दी विस्तृत जानकारी
गाजियाबाद: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सभागार में रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 (रेरा) के अंतर्गत चल रहे प्रशिक्षण सत्र के दूसरे दिन आज श्री राजेश मेहतानी जी ने प्रतिभागियों को OC (ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट) और CC (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) के प्रावधानों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि परियोजना का टारगेट समय पर पूर्ण नहीं हो पाता है तो तीन माह के पश्चात भी QPR (त्रैमासिक परियोजना रिपोर्ट) को बढ़ाया व अपडेट किया जा सकता है।
कॉमन एरिया और कारपेट एरिया का तकनीकी स्पष्टीकरण
श्री मेहतानी ने सुपर एरिया, कॉमन एरिया और कारपेट एरिया के बीच के अंतर को विस्तारपूर्वक समझाया। उन्होंने बताया कि कॉमन एरिया में अपार्टमेंट की बाहरी दीवारों से युक्त क्षेत्र, सर्विस शाफ्ट, बालकनी, बरामदे और खुले टैरेस आदि शामिल होते हैं, जबकि कारपेट एरिया फ्लैट की आंतरिक दीवारों के भीतर का वह क्षेत्र होता है जो वास्तविक उपयोग हेतु मालिक को प्राप्त होता है।
यह भी स्पष्ट किया गया कि कॉमन एरिया पर किसी प्रकार का व्यक्तिगत निर्माण अनुमति योग्य नहीं है। इसका अधिकार केवल अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) को होता है, जो सभी फ्लैट मालिकों के हितों का ध्यान रखते हुए आवश्यकतानुसार कॉमन एरिया का उपयोग सुनिश्चित करता है। उन्होंने यह भी बताया कि रेरा एक्ट में सुपर एरिया का कोई प्रावधान नहीं है और इसे वैध भी नहीं माना गया है।
प्रशिक्षण में प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल
इस अवसर पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता, सभी अधिशासी अभियंता, विशेष कार्याधिकारी, सहायक अभियंता, अवर अभियंता, विधि अधिकारी और समस्त लिपिकीय कर्मचारी उपस्थित रहे और उन्होंने प्रशिक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाई।
प्रशिक्षण का अगला चरण कल
यह रेरा प्रशिक्षण कार्यशाला 24 मई 2025 को भी पूर्व निर्धारित स्थान और समय पर आयोजित की जाएगी, जिसमें अधिनियम से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।
