अब्दुल्लाह आजम को झटका, स्टांप चोरी मामले में जिलाधिकारी कोर्ट से आया फैसला

- 1 करोड़ 78 लाख की स्टाम्प चोरी और 3 करोड़ 71 लाख का लगाया जुर्माना।- जमा करने तंक 1.5% प्रतिमाह: ब्याज भी देना होगा अबदुल्लाह आज़म खां को।

रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम खान की मुश्किलें थमने का नाम नही ले रहीं। ताज़ा मामला भूमि खरीद से जुड़ा है। वर्ष 2022 में अब्दुल्लाह आजम ने सदर तहसील क्षेत्र में जमीन खरीदी थी जिसमे उन्होंने अलग-अलग तारीखों पर बेनामे कराए गए थे। आरोप हैं कि बेनामे कराते हुए अब्दुल्लाह आजम खान ने आवासीय जमीन को कृषि दर्शाकर सरकार को एक करोड़ अठत्तर लाख से अधिक की स्टांप चोरी की, मामला संज्ञान में आने पर एसडीएम सदर से इसकी जांच कराई गई। जिसमें एक करोड़ से ऊपर की स्टांप चोरी मिलने पर उनके खिलाफ डीएम कोर्ट में वाद दायर किए गए थे। डीएम कोर्ट से बीते वर्ष फरवरी में तीनों पत्रावली पर संज्ञान लेते हुए अब्दुल्लाह आजम खान को नोटिस जारी किए गए थे जिसका जवाब आने के बाद डीएम कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना गया, जिसमें बीते दिनों बहस पूरी हो गई थी। जिलाधिकारी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए लगभग 1 करोड़ 78 लाख का स्टांप चोरी मामले में अब्दुल्लाह आजम पर बकाया निकाली है और इस राशि का दोगुना जुर्माना भी लगाया है। इतना ही नहीं मांग देरी से जमा करने पर अब्दुल्लाह आजम खान को डेढ़ प्रतिशत प्रतिमा का ब्याज भी भरना होगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम किशोर पांडे ने बताया कि अब्दुल्लाह आजम ने चार बेनामे में अलग-अलग जगह पर कराए हैं एक बैनामा उन्होंने मढैया नादर बाग में कराया उसका फैसला पहले आ गया और तीन बैनामे इन्होंने बेंजिरपुर घाटमपुर में कराए थे उस स्टांप चोरी का आज आदेश आया है चारों के मामले में एसडीएम सदर द्वारा बैनामों की जांच की गई थी जांच में चारों की चोरी का क्लियर हुआ था कि चारों में स्टांप चोरी की गई है एक जिसमे पहले हो गया था उसमें लगभग 9 लाख 22 हजार के आसपास था और जो तीन बैनामे बेंजील घाटमपुर में हुए हैं उसमें एक बैनामा जो की 1 करोड़ 1 लाख रुपे का लगभग जुर्माना है और दो के 33 लाख 80 हजार करीब जुर्माना है कुल मिलाकर चारों बेनामो में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 3 करोड़ 71 लाख के आसपास स्टांप चोरी का जुर्माना हुआ है जो अब्दुल्लाह आजम को जमा करना है।

अब्दुल्लाह आजम ने चार बैनामे कराए थे जब भी कभी कोई बैनामा होता है तो उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो निर्धारित लिस्ट होती हैं उसके हिसाब से स्टांप तय होता है अब्दुल्लाह आजम ने जो बैनामे कराए थे वो सब आवासीय क्षेत्र के थे उन्होंने कृषि दर से बैनामे कराए है कृषि दर से बैनामा कराने पर कम लगता हैं और स्टांप की चोरी की हैं। आवासीय दर से जब इसकी जांच हुई तो यह आवासीय एरिया में पाए गए ऐसी कंडीशन में आवासीय दर से वहां पर जुर्माना कैलकुलेट हुआ और कैलकुलेट होने के बाद तब यह पता लगा की सभी जुर्मानो में लगभग 3 करोड़ 71 लाख के आसपास सभी स्टांप का जुर्माना बड़ा है।

इसमें करीब 1 महीने का टाइम होता है बाकी अग्रिम कार्रवाई में वह क्या करते हैं, जमा करते हैं या क्या करते हैं वह देखने की बात है।

 

About The Author

Leave A Reply

Your email address will not be published.