PRGI की नई एडवाइजरी जारी: एक आवेदन में केवल एक ही शीर्षक मान्य, नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

  • रिपोर्ट: शाहबाज़ खान

नई दिल्ली। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (PRGI) ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के स्वामित्व हस्तांतरण (Ownership Transfer) से संबंधित प्रक्रिया को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी संख्या-12/2026, दिनांक 10 जून 2026 के तहत प्रकाशकों और स्वामियों के लिए आवेदन प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

एक आवेदन में केवल एक शीर्षक ही होगा स्वीकार
पीआरजीआई ने कहा है कि प्रेस सेवा पोर्टल पर स्वामित्व हस्तांतरण के लिए आवेदन करते समय निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। विभाग ने पाया है कि कई आवेदक एक ही आवेदन में कई समाचार पत्रों और उनके विभिन्न संस्करणों को शामिल कर रहे हैं, जिससे प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

नए निर्देशों के अनुसार, एक स्वामित्व हस्तांतरण आवेदन केवल एक शीर्षक और उससे जुड़े सभी संस्करणों के लिए ही मान्य होगा।

कई समाचार पत्रों के लिए अलग-अलग आवेदन जरूरी
यदि किसी व्यक्ति या संस्था के पास एक से अधिक समाचार पत्र या पत्रिकाओं के शीर्षक हैं, तो प्रत्येक शीर्षक के लिए अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। एक ही आवेदन में कई शीर्षकों को जोड़ना स्वीकार नहीं किया जाएगा, भले ही सभी का स्वामित्व एक ही व्यक्ति या संस्था के पास क्यों न हो।

पीआरजीआई ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन न करने पर आवेदन में देरी, त्रुटियां या आवेदन निरस्त होने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।

प्रेस सेवा पोर्टल पर आवेदन करते समय बरतें सावधानी
पीआरजीआई ने सभी प्रकाशकों और स्वामियों से अपील की है कि वे प्रेस सेवा पोर्टल पर आवेदन करते समय दिशा-निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें, ताकि प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी हो सके।

यह एडवाइजरी प्रेस रजिस्ट्रार जनरल की स्वीकृति से जारी की गई है और इस पर उप प्रेस रजिस्ट्रार जनरल रत्नाकर पामुला के हस्ताक्षर हैं।

प्रक्रिया होगी अधिक पारदर्शी और तेज
विशेषज्ञों का मानना है कि नई व्यवस्था से स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और प्रभावी बनेगी। साथ ही, आवेदनों के निस्तारण में भी तेजी आएगी और अनावश्यक तकनीकी समस्याओं में कमी होगी।

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