मिर्जापुर: 16 साल पुरानी रजिस्ट्री के बाद भी नहीं बनाने दे रहे बाउंड्री, महिला ने DM-SP से लगाई न्याय की गुहार

रिपोर्ट- मंजय वर्मा

मिर्जापुर। जनपद के विंध्याचल थाना क्षेत्र अंतर्गत विजयपुर गांव में 16 साल पुरानी रजिस्ट्री वाली जमीन पर दबंगई का मामला सामने आया है। पीड़िता नसीरुद्दीन ने आरोप लगाया है कि विपक्षी लगातार बाउंड्रीवाल निर्माण में बाधा डाल रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?
पीड़िता नसीरुद्दीन द्वारा पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार, विजयपुर स्थित उनकी जमीन की रजिस्ट्री करीब 16 वर्ष पूर्व हुई थी। पीड़िता का कहना है कि जब उन्होंने अपनी जमीन पर बाउंड्रीवाल का निर्माण शुरू कराया तो विपक्षियों ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया।

आरोप है कि इससे पहले भी जमीन पर बनी बाउंड्रीवाल को विपक्षियों ने लात मारकर गिरा दिया था। दोबारा निर्माण शुरू करने पर फिर से तैयार दीवार को नुकसान पहुंचाया गया और मजदूरों को भगा दिया गया।

पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप
नसीरुद्दीन का आरोप है कि विपक्षी लगातार दबाव बनाकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी से वह दहशत में हैं। पीड़िता ने कहा कि 16 साल से रजिस्टर्ड कागज उनके पास हैं, फिर भी वह अपनी जमीन पर शांतिपूर्वक निर्माण नहीं करा पा रही हैं।

प्रशासन से की यह मांग
पीड़िता ने जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार और पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने तथा निर्माण कार्य में बाधा डालने वालों को 107/116 BNSS के तहत पाबंद करने की मांग की है, ताकि वह सुरक्षा के साथ बाउंड्रीवाल का निर्माण करा सकें।

पुलिस का बयान
इस संबंध में विंध्याचल थाना प्रभारी ने बताया कि प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।

कानून क्या कहता है
जानकारों के अनुसार रजिस्टर्ड बैनामे के बाद जमीन पर निर्माण रोकना और तोड़फोड़ करना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 329(3) मिसचीफ और धारा 351(2) आपराधिक धमकी के तहत अपराध है। इसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है।

About The Author

Leave A Reply

Your email address will not be published.