गेहूं क्रय में फार्मर आईडी अनिवार्य, सभी क्रय केंद्रों पर फॉर्मर रजिस्ट्री हेतु व्यवस्थाएं सुनिश्चित
बिना फार्मर रजिस्ट्री कोई कृषक केंद्र से वापस नहीं लौटेगा, मौके पर ही बनेगी फार्मर आईडी—जिलाधिकारी
- रिपोर्ट- कपिल सिंह राजपूत
बाराबंकी। शासन एवं आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग के निर्देशों के क्रम में गेहूं क्रय हेतु फार्मर आईडी को अनिवार्य किया गया है, जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी श्री शशांक त्रिपाठी ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि जनपद के समस्त गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधा हेतु समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने बताया कि सभी क्रय केंद्रों पर जन सेवा केंद्र (सीएससी) के काउंटर स्थापित कर दिए गए हैं, जहां किसान अपने आधार कार्ड एवं खतौनी के आधार पर आसानी से अपनी फार्मर आईडी/रजिस्ट्री बनवा सकते हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी कृषक को केवल फार्मर रजिस्ट्री के अभाव में क्रय केंद्र से वापस न लौटाया जाए। ऐसे सभी किसानों की फार्मर आईडी मौके पर ही तत्काल तैयार कराते हुए उनका पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि वे बिना किसी असुविधा के अपना गेहूं विक्रय कर सकें।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधा हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं, जैसे—खाली बोरे, पेयजल, छाया आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा क्रय कार्य को सुचारू रूप से संचालित किया जाए।
किसानों से अपील की गई है कि वे अपने नजदीकी क्रय केंद्रों पर पंजीकरण कराते हुए गेहूं विक्रय कर न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का अधिकतम लाभ प्राप्त करें।
किसी भी प्रकार की समस्या अथवा असुविधा होने पर किसान जिला खाद्य विपणन अधिकारी, बाराबंकी के दूरभाष संख्या 05248-457560 एवं मोबाइल नंबर 9919865525 तथा सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता के मोबाइल नंबर 9454164781 पर संपर्क कर सकते हैं।
