Azam Khan Case: आज़म खान से जुड़े दो अहम मामलों में रामपुर सेशन कोर्ट का फैसला, एक में सजा बरकरार तो दूसरे में अपील खारिज
रामपुर : रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए कथित ‘तनखइया’ बयान और भड़काऊ भाषण से जुड़े दो मामलों में सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुना दिया।
‘तनखइया’ बयान मामले में निचली अदालत का फैसला बरकरार
‘तनखइया’ बयान से जुड़े मामले में निचली अदालत ने आज़म खान को दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना लगाया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए आज़म खान ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
भड़काऊ भाषण मामले में अभियोजन की अपील खारिज
अधिकारियों को कथित रूप से भड़काने से जुड़े मामले में निचली अदालत ने आज़म खान को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ अभियोजन पक्ष की ओर से फैसल लाला ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी।
आज़म खान के पक्ष में बरकरार रहा फैसला
भड़काऊ भाषण मामले में सेशन कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की अपील को खारिज कर दिया। इसके साथ ही निचली अदालत द्वारा आज़म खान को बरी किए जाने का फैसला बरकरार रखा गया।
रामपुर सेशन कोर्ट के फैसले के अनुसार, ‘तनखइया’ बयान मामले में सजा और जुर्माना बरकरार रहेगा, जबकि भड़काऊ भाषण मामले में आज़म खान को मिली राहत कायम रहेगी और अभियोजन पक्ष की अपील खारिज कर दी गई।
