जनपद रामपुर में शासकीय अधिवक्ताओं के 6 रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित

जिला शासकीय अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पदों हेतु 8 जुलाई तक करें आवेदन

रामपुर:  विशेष सचिव उ०प्र० शासन, न्याय अनुभाग-3 के अन्तर्गत कुल-6 शासकीय अधिवक्ताओं जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी 1, नाभिका अधिवक्ता (दीवानी) 1, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) 4 की आबद्धता तत्कालिक प्रभाव से समाप्त करके कार्यमुक्त करते हुए विधि परामर्शी निर्देशिका के प्रस्तर संख्या-7.03 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत रिक्त पदों के सापेक्ष यथाशीघ्र पैनल गठित कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि जनपद रामपुर में 1 जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रामपुर एवं 4 सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रामपुर एवं 1 नामिका अधिवक्ता (दीवानी) के रिक्त पद हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर 8 जुलाई 2026 आमंत्रित किए गए है। उन्होंने बताया कि विधिज्ञ वर्ग संस्था (बार) के ऐसे सदस्यों, जिन्होंने जिला सरकारी अधिवक्ता की दशा में 10 वर्षों तक विधिक व्यवसाय किया हो, सहायक जिला सरकारी अधिवक्ता की दशा में सात वर्षों तक और अधीनस्थ जिला सरकारी अधिववत्ता की दशा में 5 वर्षाें तक विधिक व्यवसाय किया हो, से अपेक्षा है कि शासकीय अधिवक्ताओं के पदों पर नियुक्ति हेतु अपने नाम और ऐसे विवरण जैसे आयु, विधिज्ञ वर्ग संस्थान, बार में किये गये विधि व्यवसाय की अवधि, हिन्दी में प्राप्त योग्यताएं, पिछले तीन वर्षों में विधि व्यवसाय की आय पर उनके द्वारा अदा किये गये आयकर की धनराशि और यदि आयकर न लगाया गया हो तो उसके द्वारा भेजी गयी आयकर की विवरणी यदि कोई हो), दो वर्षों की कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा किये गये कार्यों का न्यायालय द्वारा यथाविधि सत्यापित ब्यौरा और यह सूचना कि क्या उन्होंने फौजदारी और दीवानी सम्बन्धी कार्य किया है आदि विवरण सहित प्रार्थना पत्र कार्यालय में 8 जुलाई 2026 तक उपलब्ध करा सकते है। उन्होंने बताया कि विधि व्यवसायी प्रार्थना पत्र के साथ अपेक्षित सूचना प्रपत्र ’’क’’ तथा ’’ख’’ में अनिवार्य रूप से दें। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा, जिन प्रार्थना पत्रों में सूचना अपूर्ण होगी, उन पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र तीन प्रतियों में अपेक्षित है। जन्म तिथि के प्रमाण स्वरूप हाईस्कूल का प्रमाण पत्र बार काउन्सिल में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र तथा शैक्षिक योग्यता के सम्बन्ध में प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियों संलग्न की जायें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडी जाति के अधिवक्ता को जाति प्रमाण पत्र की प्रतियाँ भी तीन प्रतियों में संलग्न करना होगा। ऐसा कोई अभ्यर्थी आवेदन न करे जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो। उन्होंने बताया कि समीप के जनपदों के जिला अधिवक्ता भी इन पदों हेतु अपने आवेदन सम्बन्धित जिलाधिकारियों के माध्यम से पूर्ण विवरण के साथ भेज सकते हैं, जो उन्हें अपनी ऐसी अभ्युक्ति सहित, जो वे उपयुक्त समझें भेज देगें। यदि अधिवक्ता किसी राजनैतिक दल या संगठन का सदस्य या पदाधिकारी है, नियुक्ति होने पर उसको प्रश्नगत राजनैतिक दल अथवा संगठन से अपना सम्बन्ध विच्छेद करना होगा। यदि अधिवक्ता कोई दूसरा शासकीय पद या नोटरी, सरकारी वकील, विधि कालेज में प्रवक्ता, ओथ कमिश्नर, विवाह अधिकारी अथवा किसी सरकारी या गैर सरकारी वैतनिक पद धारण करते हैं, तो शासकीय अधिवक्ता के पद पर नियुक्ति होने पर उनको पूर्व धारक पद से त्याग पत्र देना होगा। यदि आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक वाद पंजीकृत/विचाराधीन हो तो उसका उल्लेख भी प्रार्थना पत्र में करें।

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