इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म की याचिकाएं की खारिज, फर्जी पासपोर्ट और दो पैन कार्ड मामले में ट्रायल जारी रहेगा

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी नेता अब्दुल्ला आज़म की ओर से दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ये याचिकाएं रामपुर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही दो अलग-अलग आपराधिक मामलों की कार्यवाही को रद्द करने की मांग को लेकर दायर की गई थीं।

दोनों मामले फर्जी पासपोर्ट बनवाने और दो अलग-अलग पैन कार्ड रखने से संबंधित हैं। अब्दुल्ला आज़म ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनके खिलाफ चल रही इन मामलों की ट्रायल कार्यवाही को खत्म किया जाए।

हाईकोर्ट में इन मामलों में शिकायतकर्ता और वर्तमान रामपुर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से अधिवक्ता शरद शर्मा और समर्पण जैन ने मजबूती से पक्ष रखा।

न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने दोनों याचिकाओं को खारिज करते हुए साफ किया कि ट्रायल कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई जारी रहेगी।

इस फैसले से अब्दुल्ला आज़म को कानूनी झटका लगा है और उनके खिलाफ रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में दोनों मामलों में ट्रायल प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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