लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार बड़ी राहत लेकर आ रही है। 1 दिसम्बर 2025 से बिजली बिल राहत योजना 2025-26 लागू होने जा रही है। पहली बार इस योजना में 100 फीसदी ब्याज माफी के साथ मूलधन में भी भारी छूट दी जाएगी। घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकेंगे। यह अभियान 1 दिसम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा।
योजना के अनुसार, दो किलोवॉट तक के घरेलू उपभोक्ता और एक किलोवॉट तक के दुकानदार उपभोक्ता को मूलधन में 25 फीसदी तक की छूट मिलेगी। इसके साथ ही बकाया बिल पर 100 फीसदी ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। उपभोक्ताओं को बकाया बिल छोटे-छोटे किस्तों में जमा करने की भी सुविधा दी जाएगी। बढ़े हुए बिलों को सिस्टम द्वारा औसत खपत के अनुसार घटाने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
योगी सरकार ने बिजली चोरी के मामलों में भी राहत देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को मुकदमों से भी छुटकारा मिलेगा। योजना को ‘जल्दी आएं, ज्यादा छूट पाएं’ के अभियान के तहत लागू किया जा रहा है।
यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अनुसार, उपभोक्ता 1912 नंबर डायल करके योजना की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा, रजिस्ट्रेशन के लिए www.uppcl.org
, UPPCL Consumer APP, बिजली निगम कार्यालय, फिनटेक एजेंट, मीटर रीडर या जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। योजना के तहत रजिस्ट्रेशन शुल्क दो हजार रुपए निर्धारित किया गया है, जो उपभोक्ता के बिजली बिल में समायोजित कर दिया जाएगा
