इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी को चौथी पत्नी को ₹30 हजार प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का दिया आदेश

रामपुर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद मोहिबुल्ला नदवी को उनकी चौथी पत्नी रुमाना नदवी को अंतरिम रूप से ₹30,000 प्रति माह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है।

जस्टिस जेजे मुनीर की एकल पीठ ने इस पारिवारिक विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के उद्देश्य से मामला तीन महीने के लिए मध्यस्थता केंद्र (Mediation Centre) भेज दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कदम दोनों पक्षों के बीच सुलह की संभावना तलाशने के लिए उठाया गया है।

मोहिबुल्ला नदवी ने पहले आगरा फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सुनवाई के दौरान जस्टिस मुनीर की पीठ ने कहा कि पारिवारिक विवादों में अदालत का प्रयास हमेशा समझौते और सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में होना चाहिए। इसी क्रम में कोर्ट ने एक मध्यस्थ नियुक्त किया है और उसे तीन माह का समय दिया गया है ताकि वह अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर सके।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले को न तो लंबित माना जाएगा और न ही इसे आंशिक रूप से सुना हुआ समझा जाएगा।

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