CJI बोले- देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते: कर्नाटक HC के जज ने बेंगलुरु के मुस्लिम इलाके को पाकिस्तान कहा, फिर माफी मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जजों को समुदायों पर टिप्पणी करते समय सतर्क रहने की हिदायत दी। यह टिप्पणी कर्नाटक हाईकोर्ट के जज द्वारा बेंगलुरु के एक मुस्लिम इलाके को “पाकिस्तान” कहने के विवादित मामले के संदर्भ में आई।

CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, “आप देश के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते, यह हमारे देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है।” कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वी श्रीशनंदा के इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी।

वीडियो के वायरल होने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने बिना अनुमति के कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “कोर्ट में होने वाली कार्यवाही को दबाना नहीं चाहिए, सब कुछ बंद करना समाधान नहीं है।”

इसके बाद जस्टिस श्रीशनंदा ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, जिसे स्वीकार करते हुए CJI की बेंच ने मामला बंद कर दिया।

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