बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, सरकार की मनमानी पर लगाई रोक, अवैध कार्रवाई करने पर अधिकारी होंगे दंडित

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सरकार की मनमानी कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दो जजों की बेंच ने कहा कि मनमाने तरीके से किसी का घर गिराना कानून का उल्लंघन है और इसे रोका जाना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोषी होने के बावजूद बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किसी की संपत्ति पर बुलडोजर चलाना असंवैधानिक है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का राज कायम रहना चाहिए और किसी आरोपी या दोषी को केवल आरोप के आधार पर घर से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की मनमानी कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाएगा।

मुख्य निर्देश:

मनमाने ढंग से संपत्ति पर बुलडोजर चलाने पर अधिकारी होंगे जवाबदेह।
अवैध तरीके से घर गिराने पर प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा मिलना चाहिए।
किसी एक व्यक्ति की गलती के कारण पूरे परिवार को घर से नहीं निकाला जा सकता।
कार्रवाई से पहले आरोपी का पक्ष सुना जाना अनिवार्य है।
नियमों के अनुसार रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा जाए और मकान पर चिपकाया जाए।
आरोपी को अवैध निर्माण हटाने का अवसर दिया जाए, और नोटिस की जानकारी जिलाधिकारी को दी जाए।
इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं कि बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन न हो और मनमानी कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए।

 

 

 

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