हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्रदेश के लाखों संपत्तिकर बकायेदारों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने राज्य के 87 शहरी निकायों के करीब 41.70 लाख उपभोक्ताओं को संपत्तिकर के बकाया ब्याज में 100 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया है।
शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा जारी इस निर्णय के तहत उपभोक्ताओं को केवल मूल बकाया राशि जमा करनी होगी, जबकि उस पर लगने वाला पूरा ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को 30 जून तक अपनी बकाया राशि एकमुश्त जमा करानी होगी। विभाग का मानना है कि इससे लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी और लंबे समय से लंबित संपत्तिकर वसूली में भी तेजी आएगी।
विभाग ने सभी बकायेदारों से समय सीमा के भीतर भुगतान कर योजना का लाभ लेने की अपील की है।
