20 साल पुराने रिश्ते और धोखाधड़ी के आरोप में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला, जंसा के सुरेंद्र पटेल को मिली जमानत”
- वाराणसी मंडल ब्यूरो पंकज झा
वाराणसी। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, अश्लील वीडियो से शोषण और जमीन के नाम पर 2.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में घिरे सजोई, जंसा निवासी सुरेंद्र कुमार पटेल को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने 1 लाख रुपये की एक जमानत एवं बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया।
अभियोजन के मुताबिक पीड़िता ने जंसा थाने में तहरीर दी थी कि सुरेंद्र कुमार पटेल ने वर्ष 2006 से शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए और उसका वीडियो बना लिया। इसी वीडियो के आधार पर उसका शोषण किया जाने लगा और विरोध करने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि 2018 में आरोपित ने जमीन खरीदकर मुनाफा देने के नाम पर 2,50,000 रुपये लिए और बाद में 5 लाख का चेक दिया जो बाउंस हो गया। पीड़िता के अनुसार 21 जून 2026 को आरोपित के क्लिनिक पर उसके साथ मारपीट भी हुई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव व नरेश यादव ने अदालत में कहा कि पीड़िता 35 वर्षीय है और रिश्ते में आरोपित की माँ की मौसी की बहू लगती है। पीड़िता ने खुद तहरीर में लिखा है कि वह आरोपित के साथ पति-पत्नी की तरह किराए के मकान में रहती थी। साथ ही मेडिकल परीक्षण में पीड़िता के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए।
पत्रावली का अवलोकन और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुरेंद्र कुमार पटेल को जमानत पर रिहा करने का निर्णय सुनाया।
