सावधान! मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पुलिस ने शुरू किया तलाशी अभियान

ऐलनाबाद, 12 जनवरी (एम. पी. भार्गव)।मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाने का शौक रखने वालों के लिए पुलिस ने सख्त चेतावनी जारी की है। यदि कोई व्यक्ति पतंग उड़ाते समय प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का प्रयोग करता पाया गया, तो यह समझ लेना चाहिए कि पुलिस की नजर उस पर है। हवा में उड़ती पतंगों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी और जरूरत पड़ने पर पुलिस पतंग का पीछा करते हुए सीधे संबंधित व्यक्ति के घर तक पहुंच सकती है।

पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुलिसकर्मी यह जांच करेंगे कि पतंग उड़ाने में किस प्रकार के मांझे का इस्तेमाल किया जा रहा है। जांच के दौरान यदि प्रतिबंधित चाइनीज मांझा पाया गया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में न केवल गिरफ्तारी की जा सकती है, बल्कि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने पर अदालत के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं।

एसपी दीपक सहारन ने बताया कि सिरसा पुलिस शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखे हुए है। जिले के सभी थाना प्रबंधकों और चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मकर संक्रांति के दौरान अपने-अपने क्षेत्रों में बाजारों में प्रतिबंधित चाइना डोर की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाएं और अवैध रूप से इसकी बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि बच्चे और युवा पतंग उड़ाने के लिए साधारण सूती धागे की बजाय प्लास्टिक से बनी चाइनीज डोर का इस्तेमाल करते हैं। यह डोर न केवल पशु-पक्षियों के लिए घातक है, बल्कि मानव जीवन के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकती है। पूर्व में कई घटनाओं में चाइनीज मांझा जानलेवा सिद्ध हो चुका है।

इन्हीं खतरों को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा छापेमारी कर विशेष तलाशी अभियान शुरू किया गया है। नागरिकों से अपील की जा रही है कि वे अपने बच्चों को प्रतिबंधित प्लास्टिक चाइना डोर का प्रयोग न करने दें और सुरक्षित धागे का ही इस्तेमाल करें।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में चाइनीज डोर की बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह से रोक है। स्थानीय पुलिस प्रतिबंधित चाइना डोर के खिलाफ सर्च अभियान चला रही है और अवैध रूप से इसका भंडारण या बिक्री करने वालों की धरपकड़ के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। मकर संक्रांति के अवसर पर यदि कोई नागरिक प्रतिबंधित प्लास्टिक चाइना डोर की बिक्री की सूचना देता है, तो उसका नाम और पता पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा तथा दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

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