- रिपोर्ट: इंतज़ार हुसैन
बदायूं: 01 जून। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वासन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजना के अन्तर्गत 21 प्रकार की दिव्यांगताओं (मानसिक मंदित एवं मानसिक रुप से रुग्ण दिव्यांगजनों को छोडकर) से सम्बन्धित 07 परियोजनाओं/कार्यक्रमों का स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वयन किये जाने हेतु सहायता अनुदान प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि कार्यक्रम अंतर्गत अर्ली इण्टरवेंशन सेन्टर,डे केयर सेन्टर/प्री-प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल के स्तर के विशेष विद्यालयों का संचालन,जूनियर हाईस्कूल स्तर तक विशेष विद्यालयों का संचालन,हाईस्कूल स्तर तक के विशेष विद्यालयों का संचालन,कौशल विकास (अधिकतम 04 ट्रेंड तथा न्यूनतम 02 ट्रेड), पाठ्य सामाग्री विकास एवं पुस्तकालयों का संचालन है।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रदेश के स्वैच्छिक संगठन जो सम्बन्धित क्षेत्र में अनुभव तथा उक्त योजना हेतु पात्रता रखते हों, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 की वेबसाइट http://uphwd.gov.in से प्रश्नगत योजना से सम्बन्धित कार्यकारी आदेश/दिशा-निर्देश व आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं।
परियोजनाओं/कार्यक्रमों का संचालन करने हेतु इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाए आवेदन कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कक्ष सं0-103, विकास भवन, बदायूँ से प्राप्त करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु उक्त कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
