अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत: दो पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा रद्द

रामपुर से समाजवादी पार्टी नेता Abdullah Azam Khan को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने दो पासपोर्ट मामले में सुनाई गई 7 साल की सजा को रद्द कर दिया है।

बताया जा रहा है कि Abdullah Azam Khan की ओर से सजा के खिलाफ दाखिल अपील को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इससे पहले एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें दो अलग-अलग पासपोर्ट रखने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी।

यह मामला भाजपा विधायक Akash Saxena द्वारा 30 जुलाई 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे से जुड़ा है। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्मतिथि के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाए थे। एक पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज थी। दोनों पासपोर्ट का इस्तेमाल विदेश यात्रा में किए जाने का भी आरोप लगाया गया था।

इस मामले में 25 मई को बहस पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद अब एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सजा रद्द कर दी। गौरतलब है कि 5 दिसंबर 2025 को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। फिलहाल अब्दुल्ला आजम खान रामपुर जेल में बंद हैं।

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