चुनार पुलिस की बड़ी कार्रवाई: गोवध मामले में फरार आरोपी के घर बिहार जाकर चस्पा की नोटिस | धारा 84 BNSS के तहत कार्रवाई

  • रिपोर्ट- मंजय वर्मा

मिर्जापुर/चुनार। थाना चुनार पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम के मामले में फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बिहार जाकर उसके घर पर नोटिस चस्पा की है।

क्या है मामला:
थाना चुनार में पंजीकृत मु0 अ0 सं0 110/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अभियुक्त गुलाम मोहम्मद पुत्र अल्ताफ निवासी भटानी, थाना चांद, जिला कैमूर भभुआ, बिहार वांछित चल रहा था।

पुलिस की कार्रवाई:
आरोपी के लगातार फरार रहने पर चुनार पुलिस ने BNSS की धारा 84 के तहत कार्रवाई करते हुए बिहार स्थित उसके घर जाकर नोटिस चस्पा की। नोटिस में आरोपी को नियत समय पर न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। हाजिर न होने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

धारा 84 BNSS क्या है:
नए कानून BNSS की धारा 84 के तहत यदि कोई आरोपी फरार है और समन/वारंट की तामील नहीं हो पा रही, तो पुलिस आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा कर सकती है। इसके बाद भी हाजिर न होने पर आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है।

SP का संदेश:
पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर ने बताया कि जिले में गोवध व पशु क्रूरता के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। फरार आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी राज्य में छिपे हों।

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