नई दिल्ली: देश में गैस वितरण को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। गैस मंत्रालय द्वारा 24 मार्च 2026 को जारी ‘प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026’ के तहत अब उन इलाकों में सख्त नियम लागू किया गया है, जहां PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) की सुविधा उपलब्ध है।
नए नियम के अनुसार, जिन क्षेत्रों में PNG पाइपलाइन पहुंच चुकी है, वहां के उपभोक्ताओं को 3 महीने के भीतर PNG कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। यदि तय समय सीमा के अंदर उपभोक्ता PNG कनेक्शन नहीं लेते हैं, तो उनकी LPG (रसोई गैस सिलेंडर) की सप्लाई बंद कर दी जाएगी।
सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से गैस वितरण प्रणाली अधिक सुरक्षित, सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल बनेगी। PNG गैस सीधे पाइपलाइन के माध्यम से घरों तक पहुंचती है, जिससे सिलेंडर की झंझट खत्म होती है और गैस की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होती है।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और LPG पर निर्भरता कम करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। हालांकि, इस नियम को लेकर आम लोगों के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और उपभोक्ताओं को समय रहते PNG कनेक्शन लेने के लिए जागरूक किया जाएगा।
