ऐलनाबाद में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन सख्त, कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी

ऐलनाबाद, 9 जनवरी (एम.पी. भार्गव): ऐलनाबाद क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जिला नगर योजनाकार विभाग ने ऐलनाबाद में विकसित की जा रही कुछ अवैध कॉलोनियों को चिह्नित करते हुए संबंधित कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए हैं। विभाग द्वारा कॉलोनाइजरों से आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी तथा कॉलोनियों की स्थिति का मौके पर सत्यापन भी किया जाएगा।

जिला नगर योजनाकार विभाग के अनुसार हाल ही में ऐलनाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वे किया गया, जिसमें कुछ स्थानों पर अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित किए जाने की पुष्टि हुई है। विभाग ने बताया कि ऐलनाबाद की सब्जी मंडी के बैकसाइड क्षेत्र में बनी कॉलोनी तथा किशनपुरा इलाके में अंजनी कॉटन मिल के सामने स्थित पुरानी कॉलोनी बिना वैध अनुमति के विकसित की जा रही हैं। इन कॉलोनियों को अवैध मानते हुए विभाग ने आमजन को सतर्क रहने की सलाह दी है।

विभाग द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि शहरी क्षेत्रों में कई कॉलोनियां बिना वैध लाइसेंस, भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति (सीएलयू) अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के विकसित की जा रही हैं, जो पूरी तरह कानून के खिलाफ है। ऐसे में इन कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले नागरिक भविष्य में कानूनी और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी गंभीर समस्याओं में फंस सकते हैं।

जिला नगर योजनाकार कर्मवीर झाझड़िया ने बताया कि ऐलनाबाद क्षेत्र के ढाणी जटान के अंतर्गत आने वाले हदबस्त नंबर 117 के विभिन्न खसरा नंबरों में अवैध गतिविधियों की संभावना पाई गई है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में कॉलोनियां विकसित किए जाने की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी भूमि या प्लॉट की खरीद से पहले उसकी वैधता की पूरी जांच करें और अवैध कॉलोनियों में निवेश करने से बचें। जिला नगर योजनाकार विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

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