आज दिनांक 24/12/2025 को भारत सरकार द्वारा संचालित 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम ” बाल विवाह मुक्त भारत ” के अंतर्गत जिला प्रोबेशन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार महिला कल्याण विभाग द्वारा नौबत सिंह इण्टर कॉलेज, बबई भटपुरा, और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय ब्लॉक उसावां जनपद बदायूं में*बाल विवाह मुक्त** भारत के 100 दिवसीय ” विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाल विवाह एक गैर कानूनी कार्य है इसी कारण सरकार ने बाल _विवाह प्रतिषेध अधिनियम_ 2006 का प्रावधान किया है जिसमें बाल विवाह करने एवं कराने वाले सभी लोगों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है । चाइल्ड हेल्प लाइन टीम से पर्यवेक्षक सुनील कुमार शाक्य द्वारा बताया गया है कि विवाह की आयु लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की 21 वर्ष होना चाहिए अगर कोई भी व्यक्ति इसमें सहभागिता निभाता है तो दो वर्ष या एक लाख रु तक के जुर्माने का प्रावधन है। जनमानस को बताया गया कि अगर आपके आसपास लड़के या लड़की का बाल विवाह हो रहा तो आप 1098 ,1090 ,181,112 पर कॉल करके जानकारी दे सकते है। जिसमे जानकरी प्रदान करने वालो की जानकारी गोपनीय रखी जायेगी किन्तु सूचना सही होनी चाहिए साथ ही गुड टच बेड टच के बारे में जानकारी प्रदान की । चाइल्ड हेल्प लाइन से काउंसलर मुन्तजिम कादरी, महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही काशी समाज शिक्षा विकास संस्थान से ब्लॉक समन्वयक सतेंद्र सिंह, द्वारा बाल अधिकारों पर प्रकाश डाला एवं काउंसलर चेतना वार्ष्णेय के द्वारा उपस्थित स्टाफ एवं बच्चों को *बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ भी दिलाई गई । ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से , कार्यक्रम में प्रतिभाग किया प्रधानाचार्य श्री संजीव कुमार वर्मा , एवं अध्यापकों अवधेश कुमार, सत्यपाल सिंह, आर्येंद्र यादव, सनी शाक्य, कैलाश, रोहिताश कुमार, संध्या सिंह, अर्पना, बेबी कुमारी, शिवानी, ज्योति समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।
