रामपुर: शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद में धारा 163 लागू

रामपुर: आगामी त्योहारों और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र, रामपुर जिले में धारा 163 लागू की गई है। एसपी विद्यासागर मिश्र ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह कदम भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम संहिता के तहत उठाया गया है। इसका उद्देश्य जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखना है।

थाना प्रभारियों को सतर्कता के निर्देश
एसपी मिश्र ने कहा कि सभी क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र में सतर्क रहें और प्रत्येक गतिविधि पर पेनी नजर रखें। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो और त्योहारों का माहौल शांतिपूर्ण बना रहे।

शांति व्यवस्था पर विशेष ध्यान
धारा 163 लागू होने से पुलिस बल को यह अधिकार मिलेगा कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई कर सकें। एसपी मिश्र ने कहा कि यह कदम केवल जनपद की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

जिला प्रशासन और पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की है और कहा है कि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

 

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