आजम खान को बेटे और पत्नी समेत मिली सात कैद साल की सजा, जानें क्या है मामला

रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट

फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में रामपुर एमपी-एमएलए अदालत ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई। फैसले के बाद तीनों को हिरासत में ले लिया गया और कोर्ट से सीधे जेल भेजा जाएगा।
जानकारी के मुताबिक आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराने के बाद अदालत ने तीनों को सात साल की कैद की सजा सुनाई है और 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है साथ ही किसी भी कानून-व्यवस्था की स्थिति को रोकने के लिए रामपुर में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

क्या है मामला
बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र रखने का मामला दर्ज कराया था। आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था। अब्दुल्ला आजम खान और उनके माता-पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब्दुल्ला आजम पर अपनी सुविधा के अनुसार समय-समय पर दो जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है।

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