नई दिल्ली, 5 जुलाई: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शनिवार को ब्रिटेन में रह रहे आर्म्स डीलर संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। यह फैसला प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत दिया गया।
क्या है मामला?
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, संजय भंडारी 2016 में भारत से फरार होकर ब्रिटेन चला गया था। भारत सरकार ने उसे वापस लाने के लिए ब्रिटेन की अदालत में प्रत्यर्पण की मांग की थी, लेकिन हाल ही में ब्रिटेन की अदालत ने भारत की यह अर्जी खारिज कर दी।
ईडी ने फरवरी 2017 में आयकर विभाग द्वारा काले धन कानून, 2015 के तहत दायर एक आरोप पत्र के आधार पर संजय भंडारी और अन्य के खिलाफ धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) का मामला दर्ज किया था। इसके बाद 2020 में ईडी ने संजय भंडारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
अब अदालत के इस आदेश के बाद, भारत सरकार संजय भंडारी की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।
साभार- (पीटीआई)
