अंबाला। हरियाणा में अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नाम पर होने वाली दलाली पर लगाम लगनी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने 1 नवंबर से रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। इस कदम से अब लोगों को बार-बार तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और न ही किसी बिचौलिए पर निर्भर रहना होगा।
सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल https://eregistration.revenueharyana.gov.in
पर अब प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति को केवल अपने आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। इसके बाद तहसील कार्यालय के कर्मचारी ऑनलाइन पोर्टल से इन दस्तावेज़ों की जांच करेंगे और स्टांप ड्यूटी के लिए मैसेज भेजा जाएगा।
अंबाला शहर के तहसीलदार आदित्य ने बताया कि सरकार की इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और दलालों की भूमिका पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि “अब लोगों को किसी तीसरे व्यक्ति की मदद की जरूरत नहीं है, वे खुद घर बैठे रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।”
💻 ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया इस तरह करें पूरी:
पोर्टल पर जाएं: https://eregistration.revenueharyana.gov.in
पर लॉग इन करें।
आवेदन करें: “रजिस्ट्रेशन” या “Apply” विकल्प चुनें और निर्देश ध्यान से पढ़ें।
विवरण भरें: क्रेता, विक्रेता, गवाह और संपत्ति से संबंधित सभी जानकारी भरें।
दस्तावेज़ अपलोड करें: आधार कार्ड, पैन कार्ड और प्रॉपर्टी से जुड़े जरूरी कागजात अपलोड करें।
शुल्क जमा करें: ऑनलाइन स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करें।
अपॉइंटमेंट लें: बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए तारीख और समय चुनें।
कार्यालय जाएं: निर्धारित दिन पर उप-पंजीयक कार्यालय पहुंचकर बायोमेट्रिक और दस्तावेज़ सत्यापन कराएं।
अंतिम रजिस्ट्री: दस्तावेज़ सत्यापित होने के बाद अधिकारी के हस्ताक्षर से रजिस्ट्री पूरी होगी और पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी।
इस ऑनलाइन प्रक्रिया से न केवल लोगों की समय और धन की बचत होगी, बल्कि दलालों के जाल पर भी पूरी तरह नकेल कसी जाएगी। हरियाणा सरकार का यह कदम डिजिटल शासन की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है।
