Sentencing In Rampur Molestation Case: रामपुर की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी रोहित को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह कार्रवाई ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई।
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके बाद अदालत ने दोषी को सजा सुनाई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस और अभियोजन विभाग की ओर से कार्रवाई की जाती है।
Rampur: चंडीगढ़ में सड़क हादसे में रामपुर के ब्रजेश की मौत, परिवार में पसरा मातम
रामपुर जिले के शाहबाद क्षेत्र के गांव लोधीपुर निवासी ब्रजेश की चंडीगढ़ में सड़क हादसे में मौत हो गई। वह चंडीगढ़ में रहकर मेहनत-मजदूरी करते थे और अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे।
जानकारी के अनुसार, ब्रजेश अपनी कार से जा रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उनकी कार को टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन चंडीगढ़ पहुंच गए। ब्रजेश की मौत से परिवार में शोक का माहौल है।
