थाना सिविल लाइनः गौवध अधिनियम का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

शिवापुरम खंडहर में हुई मुठभेड़, आरोपी के पैर में लगी गोली, अवैध हथियार और पशु काटने का सामान बरामद

रामपुर: थाना सिविल लाइन क्षेत्र में गौवध अधिनियम के अंतर्गत दर्ज एक गंभीर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त फईम उर्फ भोला को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी, निवासी काशीराम कॉलोनी, पहाड़ी गेट, थाना सिविल लाइन, रामपुर, को शिवापुरम खंडहर क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा।

गौरतलब है कि 7 मई 2025 को एक वादिनी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप था कि किसी ने उसकी बछिया को काटकर कुष्ठ आश्रम के सामने खाली पड़े प्लॉट में फेंक दिया था। इस पर थाना सिविल लाइन में मु.अ.सं. 184/25 धारा 3/8 गौवध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मुठभेड़ में फईम के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल, रामपुर भेजा गया है। मौके से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा 315 बोर, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा, पशु काटने के उपकरण, रस्सी सहित अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया है।

पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है और अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है।

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