- रिपोर्ट: शाहबाज़ खान
रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने खाद्य पदार्थों की जांच हेतु नगर मजिस्ट्रेट महोदय, पुलिस क्षेत्राधिकारी (नगर), सहायक आयुक्त (खाद्य) – 11/ अभिहित अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद की एक संयुक्त टीम गठित की है।
गठित टीम द्वारा 16 से 17 जून को नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रही मांस की दुकानों, मांस बेचने वालें रेस्टोरेंटो की जांच हेतु विशेष अभियान चलाया गया। इस विशेष छापामार अभियान में अजीतपुर चौराहा स्थित सलमान मीट शॉप का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमतिताओं के क्रम में मीट शॉप के मालिक सलमान पुत्र निसार अहमद को इम्प्रूवमेंट नोटिस निर्गत किया गया। मौके पर संबधित खाद्य कारोबारकर्ता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियमों का अनुपालन कर कारोबार संचालित करने के निर्देश दिये।

इसी प्रकार अजीतपुर पुरानी बस्ती स्थित आईश मीट शॉप, लाल मस्जिद रोड अजीतपुर स्थित शहनवाज मीट शॉप का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमतिताओं के क्रम में मीट शॉप के मालिक शाहिद, शहनवाज को इम्प्रूवमेंट नोटिस निर्गत किया गया। मौके पर संबधित खाद्य कारोबारकर्ता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियमों का अनुपालन कर कारोबार संचालित करने के निर्देश दिये।

इसके अतिरिक्त डायमण्ड रोड स्थित ब्लिंक कॉर्मस प्रा०लि० के विशाल यादव से वेज मेयोनेज (निर्माता के सील्ड मूल पैक में) और शेजवान चटनी (डॉ कोटकर ब्राण्ड) (सील्ड पैक) का 01-01 नमूना लिया गया। रूबी पैलेस, शाहबाद गेट स्थित जैन ट्रेडर्स के आलोक जैन से कैच ब्राण्ड का हल्दी पाउडर (निर्माता के सील्ड मूल पैक में), हींग (निर्माता का मूल पैक), अदरक-लहसुन का पेस्ट (मूल पैक) का 1-1 नमूना लिया गया। इस प्रकार विभिन्न खाद्य पदार्थ के कुल 5 विधिक नमूनें संग्रहीत करके जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गये।
जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त मिलावट की प्रकृति के अनुरूप सुसंगत धाराओं में वाद योजित किया जायेगा। सचल दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण रामचन्द्र यादव, मनोज कुमार, देवकान्त, अशोक कुमार, राहुल शुक्ला, धर्मपाल सिंह, शहाबुद्दीन दोस्त उपस्थित रहे.
