एनसीआर क्षेत्र में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध : जिलाधीश विक्रम सिंह

फरीदाबाद, 9 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों तथा हरियाणा सरकार के दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अंतर्गत आने वाले जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से बिक्री सहित) एवं फोड़ने पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में जिलाधीश विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय जनस्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया है।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने बताया कि यह आदेश पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करना तथा आमजन, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन या हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

उन्होंने बताया कि जिला फरीदाबाद में भी इस आदेश के अनुपालन में आतिशबाजी संबंधी सभी लाइसेंसों की वैधता समाप्त कर दी गई है तथा किसी भी प्रकार की नई अनुमति आगामी आदेश तक जारी नहीं की जाएगी। संबंधित कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि राज्य सरकार के निर्देशों का पालन सख्ती से किया जाए। साथ ही हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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