रामपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 7 साल बाद पीड़िता को मिला न्याय
- रिपोर्ट: शाहबाज़ खां
Rampur: शहजादनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी बाबू पुत्र मुंशी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत के फैसले के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया।
मामला करीब सात साल पुराना बताया जा रहा है। लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद पीड़ित बच्ची को अदालत से न्याय मिला। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

रामपुर की एडीजीसी अंजू सिंह ने मामले से जुड़ी कानूनी कार्रवाई और अदालत के फैसले को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को मजबूती से अदालत के समक्ष रखा गया।
अदालत के फैसले के बाद आरोपी बाबू को जेल भेज दिया गया है और अब उसे 10 साल की सजा काटनी होगी।
