- रिपोर्ट: मंजय वर्मा
Prayagraj: एससी/एसटी राहत राशि के वितरण में कथित गड़बड़ी और सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने पूरे उत्तर प्रदेश में पीड़ितों को दी जाने वाली आर्थिक राहत राशि के वितरण और उपयोग की जांच के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी खजाने से जारी राहत राशि का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने जिला प्रशासन को संबंधित मामलों की जांच तीन महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रदेश के विभिन्न जिलों में एससी/एसटी राहत योजना के तहत वितरित की गई आर्थिक सहायता की जांच की जाएगी। शिकायतों में राहत राशि के वितरण में अनियमितता और कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आए हैं।
अदालत ने संकेत दिया कि जांच में यदि योजना के दुरुपयोग या सरकारी धन के गलत इस्तेमाल की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। हाईकोर्ट के इस आदेश से राहत राशि के वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
