दिव्यांग दम्पत्तियों को विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का मिलेगा लाभ, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

Budaun जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति, जिनका विवाह चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 अथवा गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्पन्न हुआ है, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ दम्पत्ति की संयुक्त नवीनतम फोटो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।

योजना के तहत पात्रता निर्धारित की गई है कि दम्पत्ति भारत का नागरिक हो तथा उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी अथवा कम से कम पांच वर्ष का अधिवासी हो। दम्पत्ति में किसी सदस्य को किसी आपराधिक मामले में दंडित नहीं किया गया हो। विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दम्पत्ति में कोई सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में नहीं होना चाहिए। साथ ही, किसी सदस्य का पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए तथा उनके विरुद्ध महिला उत्पीड़न अथवा अन्य आपराधिक वाद लंबित नहीं होना चाहिए।

उन्होंने बताया कि दम्पत्ति का विवाह सामान्य युवक/युवती अथवा दिव्यांग से सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से किया गया होने संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड करना स्वैच्छिक होगा। योजना के अंतर्गत विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में वर के दिव्यांग होने पर 15 हजार रुपये, वधू के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये तथा वर एवं वधू दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है।

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग द्वारा जनपद के 25 दिव्यांग दम्पत्तियों को शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से लाभान्वित किया गया है। उन्होंने पात्र दिव्यांग दम्पत्तियों से योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए विकास भवन, बदायूँ स्थित कक्ष संख्या-103 में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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