ऐलनाबाद में करोड़ों की जमीन डील पर बवाल, दंपति सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज

ऐलनाबाद 06 जुलाई (एम पी भार्गव): ऐलनाबाद थाना पुलिस ने जमीन के एक करोड़ों रुपये के सौदे को लेकर मिली शिकायत के आधार पर एक दंपति सहित अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच जारी है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, अमृतसर कलां निवासी हरमीत सिंह ने शिकायत दी कि गांव मौजू की ढाणी हाल ऐलनाबाद निवासी सुखदेव सिंह और उनकी पत्नी छिन्द्रपाल कौर ने गांव ऐलनाबाद की लगभग 24 कनाल 18 मरले 3 सरसाई भूमि का सौदा 5 करोड़ 25 लाख रुपये में किया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इकरारनामे के अनुसार उन्होंने अलग-अलग किस्तों में कुल 1 करोड़ 50 लाख रुपये का भुगतान कर दिया था।

शिकायत में कहा गया है कि रजिस्ट्री की तय तारीख कई बार आगे बढ़ाई गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 30 जून 2026 को तहसील परिसर में इकरारनामे की अवधि बढ़ाने के दौरान नामजद व्यक्तियों ने मूल इकरारनामा अपने कब्जे में लेकर वहां से चले गए तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में शिकायतकर्ता तथा उसके द्वारा बताए गए गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जांच रिपोर्ट के अनुसार, पूछताछ के दौरान सुखदेव सिंह ने 1 करोड़ 50 लाख रुपये प्राप्त होने की बात स्वीकार की, जबकि पुलिस का यह भी कहना है कि उन्होंने अपना लिखित बयान दर्ज नहीं कराया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि उनकी पत्नी जांच में शामिल नहीं हुई और बाद में दोनों के मोबाइल फोन बंद मिले।

जांच अधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला दर्ज किए जाने की अनुशंसा की। इसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय से अनुमति मिलने पर थाना ऐलनाबाद में एफआईआर नंबर 243, दिनांक 03 जुलाई 2026 भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 316(2), 318(4), 238, 351(3), 304 एवं 61(2) के तहत दर्ज की गई।

पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नोट: यह समाचार थाना ऐलनाबाद में दर्ज एफआईआर एवं पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रकाशित किया गया है। समाचार में वर्णित आरोप शिकायतकर्ता एवं पुलिस रिकॉर्ड पर आधारित हैं। मामले की जांच जारी है तथा आरोपों की अंतिम सत्यता का निर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यदि इस मामले में नामजद पक्ष अपना पक्ष या स्पष्टीकरण देना चाहता है, तो ऐलनाबाद लाइव उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित करेगा।

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