मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 9 जुलाई को आयोजित होगा सामूहिक विवाह कार्यक्रम 

वर-वधू आधार कार्ड में बायोमैट्रिक एवं फेस अपडेट अवश्य कराएं 

रामपुर: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु जनपद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन 9 जुलाई, 2026 को किया जाएगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी सूरज कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाभार्थी जोड़ों (वर एवं वधू) की बायोमैट्रिक एवं फेशियल ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया लागू की गई है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के प्रमाणीकरण की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है—

बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन (फिंगर प्रिंट)
फेशियल ऑथेंटिकेशन (चेहरे की पहचान)

सभी लाभार्थी जोड़ों से अपील की गई है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके फिंगर प्रिंट एवं चेहरे का विवरण आधार कार्ड में अद्यतन है। यदि किसी लाभार्थी का बायोमैट्रिक अथवा फेस डेटा आधार में अपडेट नहीं है तो वह निकटतम आधार सेवा केंद्र पर जाकर समय रहते इसे अपडेट करा लें, जिससे विवाह समारोह के दौरान प्रमाणीकरण में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने बताया कि विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित प्रत्येक लाभार्थी जोड़े के लिए बायोमैट्रिक अथवा फेशियल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा। उपस्थिति दर्ज कराए बिना किसी भी लाभार्थी जोड़े को कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान करने की अनुमति नहीं होगी।
यदि कोई लाभार्थी जोड़ा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बायोमैट्रिक अथवा फेशियल ऑथेंटिकेशन कराए बिना कार्यक्रम स्थल छोड़ देता है, तो विवाह उपरांत योजना के अंतर्गत देय वित्तीय सहायता की धनराशि उसके बैंक खाते में हस्तांतरित नहीं की जाएगी। ऐसी स्थिति के लिए संबंधित लाभार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सभी पात्र लाभार्थियों से समय रहते आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने तथा निर्धारित तिथि पर कार्यक्रम में उपस्थित होकर शासन की इस जनकल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त करने की अपील की है।

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