रामपुर: रामपुर की MP-MLA स्पेशल कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आजम खान को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि अब्दुल्ला आजम को 7 साल की कैद और साढ़े तीन लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है।
यह मामला अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड रखने से जुड़ा है। इसी केस में सजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर अभियोजन पक्ष ने अपील की थी, जिस पर कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया।
MP-MLA सेशन कोर्ट में 19 मई को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इस मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में रामपुर के सिविल लाइन कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। 17 नवंबर 2025 को कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी मानते हुए दोनों को 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
इसके बाद 19 नवंबर 2025 को आजम खान ने सजा के खिलाफ अपील दायर की थी, लेकिन 20 अप्रैल 2026 को उनकी अपील खारिज कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब सजा बढ़ाने का फैसला सुनाया है।
फिलहाल आजम खान और अब्दुल्ला आजम रामपुर जेल में सजा काट रहे हैं।
