स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए हरियाणा राज्य मेरिट छात्रवृत्ति योजना, ऐसे मिलेगा लाभ 

ऐलनाबाद, ( एम पी भार्गव ) हरियाणा सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए “हरियाणा राज्य योग्यता छात्रवृत्ति योजना” संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल और पीएचडी स्तर तक अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे बिना आर्थिक बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।
योजना का उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को सहायता उपलब्ध करवाना है, जिन्होंने योग्यता परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। इस योजना के तहत पंजाब विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अथवा सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य मान्यता प्राप्त परीक्षा निकायों से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदक के माता-पिता या अभिभावक भारत के नागरिक एवं हरियाणा राज्य के निवासी होना अनिवार्य है।
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित छात्रवृत्ति राशि पाठ्यक्रम के अनुसार प्रदान की जाती है। 10+2 स्तर के विद्यार्थियों को 300 रुपये प्रतिमाह, डिग्री स्तर के विद्यार्थियों को 450 रुपये प्रतिमाह तथा बी.एड, एम.फिल एवं पीएचडी पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को 900 रुपये प्रतिमाह तक छात्रवृत्ति दी जाती है। यह राशि पूरे शैक्षणिक वर्ष यानी 12 माह तक मासिक आधार पर प्रदान की जाती है और सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है। विद्यार्थी ने मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा हरियाणा या चंडीगढ़ के किसी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थान में नियमित पाठ्यक्रम में दाखिला लिया हो इसके अलावा योग्यता परीक्षा में कम से कम द्वितीय श्रेणी प्राप्त करना आवश्यक है ग्रामीण योग्यता छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों को सेकेंडरी परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त होने चाहिए. योजना के तहत विद्यार्थियों को संस्थान के नियमों उपस्थिति एवं अनुशासन का पालन करना अनिवार्य होगा.यदि कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में असफल रहता है, अनुशासनहीन गतिविधियों में शामिल पाया जाता है या बिना अनुमति किसी अन्य संस्थान अथवा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो उसकी छात्रवृत्ति रद्द की जा सकती है.साथ ही किसी अन्य स्रोत से योग्यता आधारित छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इस योजना के पात्र नहीं होंगे.

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