रामपुर: आजम खान और अब्दुल्ला आजम की अपील खारिज, सजा बरकरार

रामपुर: दो पैन कार्ड और दो पासपोर्ट मामले में सपा नेता आज़म खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म खान को मिली सात साल की सजा को बढ़ाने की मांग को लेकर दायर अभियोजन की अपीलों पर सुनवाई के दौरान अदालत ने अहम फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आजम खान और अब्दुल्ला आजम की अपील को खारिज कर दिया, जिससे दोनों की सजा बरकरार रहेगी। अदालत के इस फैसले के बाद दोनों को मामले में दोषी ही माना जाएगा।

इस प्रकरण में पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां को भी पक्षकार बनाए जाने की प्रक्रिया जारी है। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर स्थानीय अदालत को निर्देश दिए हैं कि उन्हें पक्षकार बनाए जाने के संबंध में सुना जाए।

बताया जा रहा है कि इस मामले में नवेद मियां की याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए जल्द ही अगली तारीख निर्धारित की जाएगी।

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