बदायूं | संजना भारती ब्यूरो प्रमुख इंतजार हुसैन;परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-560 एसटीए (डीटीसी)/2026 लखनऊ दिनांक 07 मार्च 2026 के अनुसार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत केंद्रीय मोटरयान नियमावली-1989 के नियम 31बी से 31जे तक के प्रावधानों के तहत जनपद बदायूं में ड्राइविंग टेस्ट की नई व्यवस्था लागू की जा रही है।
नियम 31बी के उपनियम (3) के अंतर्गत फार्म-11ए प्रत्यायन प्रमाण पत्र 5 वर्ष के लिए जनपद बदायूं में चालन प्रशिक्षण केंद्र मैसर्स सिंह रेडियो सर्विस को प्रदान किया गया है।
इस संबंध में आमजन को सूचित किया गया है कि जनपद बदायूं में परिवहन विभाग द्वारा स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए बिल्सी रोड स्थित ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पर 16 मार्च 2026 से सेंसर युक्त ड्राइविंग टेस्ट प्रारंभ किया जाएगा।
अब 16 मार्च से स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों को सेंसर युक्त ड्राइविंग ट्रैक पर टेस्ट देना अनिवार्य होगा। जो आवेदक इस टेस्ट में उत्तीर्ण होंगे, उन्हें नियमानुसार ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।
बताया गया है कि चालन प्रशिक्षण केंद्र द्वारा सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदकों की स्क्रूटनी और बायोमेट्रिक प्रक्रिया परिवहन कार्यालय बदायूं द्वारा की जाएगी। इसके बाद शेष प्रक्रिया के लिए आवेदक को चालन प्रशिक्षण केंद्र पर जाना होगा।
नियमानुसार ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने के साथ-साथ लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।
