13 दिसंबर 2025 को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, विभिन्न मामलों के निस्तारण की तैयारी पूरी

  • रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार

गाजियाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद के सचिव श्री कुमार मिताक्षर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अवगत कराया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए न्यायालय स्तर से लेकर प्रशासनिक स्तर तक विभिन्न प्रकृति के मामलों को निस्तारण हेतु चिन्हित किया गया है।

न्यायालय स्तर पर निस्तारित किए जाने वाले मामले

आपराधिक शमनीय मामले

धारा 138 एनआई एक्ट के तहत चेक बाउंस मामले

बैंक रिकवरी के विवाद

मोटर दुर्घटना मुआवजा दावे

वैवाहिक एवं श्रम विवाद

भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले

पानी बिल से संबंधित वाद (चोरी वाले मामले छोड़कर)

मध्यस्थता संबंधी वाद

सिविल मुकदमे (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा, विनिर्दिष्ट अनुपालन आदि)

बिजली विवाद (गैर कम्पाउंडेबल मामलों को छोड़कर)

वेतन, भत्ते एवं सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े वाद

ई-ट्रैफिक चालान, MV एक्ट व 34 पी एक्ट के मामले

तेल एवं गैस संबंधित विवाद

प्रशासनिक एवं गैर-न्यायिक स्तर पर निस्तारण हेतु प्रस्तावित वाद

उपजिलाधिकारी स्तर पर: राजस्व वाद, भरण-पोषण, निवास व पारिवारिक प्रमाण पत्र, हैसियत संबंधी प्रार्थना पत्र

तहसीलदार स्तर पर: राजस्व संहिता की धारा 34 व 67 से जुड़े वाद, ग्रामसभा भूमि से बेदखली

नायब तहसीलदार स्तर पर: धारा 34 के दाखिल-खारिज वाद

जिला प्रोबेशन अधिकारी: विभागीय योजनाओं, पेंशन तथा लाभ न मिलने संबंधी शिकायतों का निस्तारण

चाइल्ड लाइन: बच्चों से संबंधित प्रकरण

वन स्टॉप सेंटर: महिलाओं से जुड़े घरेलू हिंसा व आकस्मिक सहायता संबंधी मामले

विधिक माप विज्ञान विभाग: बाट-माप, पैकेज्ड कमोडिटी के वाद

नगर पंचायत/नगर निगम: हाउस टैक्स, जलकल, सफाई, बिजली, संपत्ति और राजस्व विवाद

बैंक: एनपीए खातों से जुड़े मामले

पुलिस विभाग: ट्रैफिक चालान

बीएसएनएल: टेलीफोन संबंधी शिकायतें

जिला पूर्ति अधिकारी: राशन कार्ड एवं जनहित से जुड़ी समस्याएं

वादकारियों से अपील

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद ने सभी नागरिकों व वादकारियों से आग्रह किया है कि वे अधिकतम संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने लंबित विवादों का त्वरित, सौहार्दपूर्ण एवं निःशुल्क निस्तारण कराएं और इस आयोजन को सफल बनाएं।

राष्ट्रीय लोक अदालत — न्याय सबके लिए, सरल और सुलभ

About The Author

Leave A Reply

Your email address will not be published.