लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के कांड में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 आरोपियों को जमानत दी

लखीमपुर खीरी के बहुचर्चित तिकुनिया कांड के 12 अभियुक्तों की जमानत याचिका मंजूर हो गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अंकित दास समेत सभी 12 अभियुक्तों को नियमित जमानत प्रदान की है। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने इन अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

कोर्ट ने जमानत पर रिहाई का आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त ट्रायल में सहयोग नहीं करते हैं तो उनकी जमानत निरस्त की जा सकती है। जमानत पाने वाले अभियुक्तों में अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ उर्फ काले, सत्यम त्रिपाठी उर्फ सत्य प्रकाश त्रिपाठी, शेखर भारती, धर्मेंद्र सिंह बंजारा, आशीष पांडे, रिंकू राणा, उल्लास कुमार त्रिवेदी उर्फ मोहित त्रिवेदी, मनीष शर्मा, लव कुश, सुमित जायसवाल और शिशुपाल के नाम शामिल हैं।

यह मामला तब चर्चा में आया था जब 2021 में लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान गाड़ियों से कुचलने की घटना हुई थी, जिसमें कई किसानों की मौत हो गई थी। इस घटना के मुख्य अभियुक्तों में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का भी नाम शामिल है।

 

 

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