ओडिशा: सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में ओएएस अधिकारी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को ओडिशा प्रशासनिक सेवा (ओएएस) के अधिकारी बिजय केतन साहू को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए बड़ी राहत दी है।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने अधिकारी को इस शर्त पर राहत प्रदान की कि वह विशेष अदालत के समक्ष उपस्थित होंगे।

शीर्ष अदालत ने मामले में धन शोधन निरोधक एजेंसी को भी नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 29 जुलाई के लिए निर्धारित की।

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पहले साहू को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि ओएएस अधिकारी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

संघीय एजेंसी ओडिशा वित्तीय सेवा अधिकारी नलिनी प्रुस्ती और उनके पति राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बिजय केतन साहू के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 5.05 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने के मामले में जांच कर रही है।

ईडी ने एक बयान में कहा था, “नलिनी प्रुस्ती और बिजया केतन साहू ने अपनी अवैध आय, जो कि उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है, को अपने नाम पर और नलिनी प्रुस्ती की मां देबाकी प्रुस्ती के नाम पर विभिन्न भू-संपत्तियां और बैंक निवेश प्राप्त करने में निवेश किया है।”

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