एनएच-09 पर अनाधिकृत वाहन खड़ा करना प्रतिबंधित, उपमंडल सिरसा में धारा 163 लागू

  • रिपोर्ट:एमपी भार्गव

ऐलनाबाद/सिरसा।उपमंडलाधीश राजेंद्र कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपमंडल सिरसा की सीमा में आने वाले एनएच-09 पर अनाधिकृत रूप से वाहन खड़ा करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-09 पर भारी वाहन चालकों द्वारा अपने ट्रक व अन्य चार पहिया वाहनों को सड़क किनारे अनधिकृत स्थानों पर खड़ा कर देने से यातायात बाधित होता है। ऐसे वाहन विशेष रूप से कोहरे के मौसम में गंभीर दुर्घटनाओं और जनहानि का कारण बन सकते हैं।

उपमंडलाधीश ने कहा कि यातायात के सुचारू संचालन और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम आवश्यक हो गया था। उन्होंने निर्देश दिया कि—

क्या रहेगा प्रतिबंध?

एनएच-09 पर कहीं भी अनधिकृत रूप से वाहन खड़ा करने पर रोक।

केवल अधिकृत पार्किंग स्थल या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित स्थान पर ही वाहन खड़े किए जा सकेंगे।

ट्रक, चार पहिया वाहन या अन्य बड़े वाहन न तो सड़क किनारे खड़े किए जाएंगे और न ही प्रतीक्षा में रोके जाएंगे।

उल्लंघन करने पर कार्रवाई

आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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