गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में अनधिकृत रूप से संचालित हो रही टूरिस्ट बसों, टैक्सियों और अन्य निजी वाहनों के विरुद्ध परिवहन विभाग ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, जो वाहन अनुमन्य मार्गों के अलावा अन्य मार्गों पर संचालित होकर परमिट शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है।
15 मई से शुरू हुआ विशेष अभियान
यह विशेष अभियान 15 मई 2025 से 17 मई 2025 तक चलाया जा रहा है। इसमें परिवहन विभाग के साथ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक से भी समन्वय कर आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त किया गया है।
12 निजी वाहन और 11 बसें जब्त, ₹3.50 लाख का जुर्माना
अभियान के तहत सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों की निगरानी में अनाधिकृत रूप से व्यवसायिक कार्य में लिप्त निजी वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस दौरान 12 ऐसे वाहन पकड़े गए जो निजी पंजीकरण के बावजूद व्यावसायिक रूप से प्रयोग किए जा रहे थे। इसके साथ ही 11 बसों को भी जब्त किया गया। जब्त किए गए वाहनों पर कुल ₹3.50 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
आगे भी जारी रहेगा सख्ती से अभियान
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान केवल एक शुरुआत है और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी ताकि सड़क परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित एवं नियमबद्ध बनाया जा सके।
