ऐलनाबाद, 10 मार्च (एम.पी. भार्गव): हरियाणा सरकार ने राज्य के व्यापारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और व्यापारिक माहौल को मजबूत बनाने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण बीमा योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के तहत दुर्घटना या व्यापारिक नुकसान की स्थिति में व्यापारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार द्वारा शुरू की गई पहली योजना मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो सरकार की ओर से उसके परिवार को 5 लाख रुपये तक की बीमा सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारी को मात्र 50 रुपये शुल्क देकर पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
दूसरी योजना मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना है, जिसके तहत किसी व्यापारी के माल या स्टॉक को आगजनी या प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ राज्य के पंजीकृत व्यापारियों को उनके वार्षिक टर्नओवर के आधार पर दिया जाएगा।
योजना के अनुसार 0 से 20 लाख रुपये तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा, जबकि 20 से 50 लाख रुपये तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को 10 लाख रुपये तक का कवर दिया जाएगा। इसी प्रकार 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को 15 लाख रुपये तक और 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को 20 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
इन श्रेणियों के अनुसार वार्षिक पंजीकरण शुल्क क्रमशः 100 रुपये, 500 रुपये, 1500 रुपये और 2500 रुपये निर्धारित किया गया है। सरकार ने व्यापारियों से अपील की है कि वे इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए 31 मार्च तक अपना पंजीकरण अवश्य कराएं, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
