परीक्षार्थियों के लिए है ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था

बदायूँ। जिलाधिकारी मनोज कुमार द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में परियोजना निदेशक डूडा देवेश कुमार ने अवगत कराया है कि दिनांक 28 व 29 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित कराई जा रही प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा 2023 में प्रतिभाग करने हेतु जनपद बदायूँ में आने वाले परीक्षार्थियों के ठहरने हेतु जिला नगरीय विकास अभिकरण ( डूडा) बदायूं एवं नगर पालिका परिषद बदायूं द्वारा संचालित आश्रय गृह (शेल्टर होम) निकट प्राइवेट बस स्टैंड में निः शुल्क व्यवस्था की गई है।
उन्होंने अवगत कराया कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों द्वारा ठहरने हेतु आश्रय गृह का लाभ लिया जा सकता है। आश्रय गृह में ठहरने हेतु बेड, शौचालय, प्रकाश, स्वच्छ पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था है। ठहरने हेतु परीक्षार्थी को केवल अपना एडमिट कार्ड की छायाप्रति जमा करनी होगी।

जनपद में धारा 144 लागू
अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए अवगत कराया है कि प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पी0ई0टी0 – 2023 परीक्षा दिनांक 28 व 29 अक्टूबर 2023 को प्रस्तावित है, एवं माह नवम्बर / दिसम्बर 2023 में दीपावली, भैया दूज, गुरु नानक जयन्ती / कार्तिक पूर्णिमा आदि के त्यौहार मनाये जाने है, जिसके परिपेक्ष्य में यह संम्भव है कि कतिपय अराजक समाज विरोधी, शरारती, सम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत, विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरता, सदभाव व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने का सुनियोजित प्रयास कर सकते है, जिसके कारण लोकशान्ति भंग होने की प्रबल संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसे जन विरोधी तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाया जाना आवश्यक है।
एडीएम प्रशासन ने धारा 144 सी0आर0पी0सी0के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद बदायूँ की सीमा में प्रवेश करने वाले क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले तथा विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों के विरूद्ध निम्नवत् निषेधाज्ञात्मक आदेश तात्कालिक प्रभाव से पारित कर दिया है।
उन्होंने अवगत कराया कि यह आदेश जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा यह आदेश उन समस्त व्यक्तियों को सम्बोधित किये जाते है, जिन पर व्यवहारिक रूप से व्यक्तिगत तामील कराया जाना सम्भव नहीं है, अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। इस आदेश का प्रचार-प्रसार समस्त थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में मुनादी कराकर, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा नोटिस बोर्ड पर चस्पांगी द्वारा तथा सहायक निदेशक सूचना द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा, इसको दृष्टिगत रखते हुए अपरिहार्य परिस्थितियों में यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में दिनांक 27-10-2023 से दिनांक 25-12-2023 तक प्रभावी होगा। इस आदेश की अवहेलना भा0दं0वि0 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

Leave A Reply

Your email address will not be published.