बिजनौर।प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर के खिलाफ अवमानना मामले में जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए डीएम को 5 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।
क्या है पूरा मामला?
धनगर समाज के विक्रम सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान यह कार्रवाई की गई।
आरोप था कि बिना जांच के उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया था।
हाईकोर्ट ने पहले DM को विजिलेंस जांच कराने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर निस्तारण करने का आदेश दिया था।
लेकिन DM ने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया और एकतरफा फैसला सुना दिया।
कोर्ट क्यों नाराज़ हुआ?
सुनवाई के दौरान—
DM स्वयं अदालत में पेश नहीं हुईं,
उनकी ओर से सिर्फ जिला समाज कल्याण अधिकारी को भेजा गया,
स्टैंडिंग काउंसिल ने भी स्वीकार किया कि DM ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया।
कोर्ट ने इसे आदेशों की गंभीर अनदेखी और उदासीनता माना।
किस बेंच ने दिया आदेश?
जस्टिस मनीष कुमार की बेंच ने DM के रवैये पर नाराज़गी जताते हुए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया।
