रामपुर। समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जा मामले में गुरुवार को अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। इस फैसले के बाद आजम खां की जेल से रिहाई का रास्ता लगभग साफ हो गया है।
यह मामला वर्ष 2021 में दर्ज किया गया था। तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ने क्वालिटी बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में आजम खां, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम और जफर अली जाफरी को आरोपी बनाया था।
जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान जमानत अर्जी को मंजूरी दी। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने आजम खां की ओर से पैरवी की। 21 अगस्त को सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है।
आजम खां के वकील इमरान उल्ला ने बताया कि इस मुकदमे में भी जमानत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने की संभावना बढ़ गई है। लगभग सभी मामलों में उन्हें राहत मिल चुकी है और उम्मीद है कि वह शीघ्र ही रिहा हो जाएंगे।
